Header Ads

2019 के बाद खोले गएपीपीएफ खातों के विलय की इजाजत नहीं

 2019 के बाद खोले गएपीपीएफ खातों के विलय की इजाजत नहीं

कर बचत योजना लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) में निवेश करने वालों को वित्त मंत्रालय ने बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने स्पष्ट किया है कि 12 दिसंबर 2019 को या इसके बाद एक ही व्यक्ति की ओर से खोले गए दो या इससे ज्यादा पीपीएफ खातों का विलय नहीं हो सकेगा।

विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) जारी कर कहा है कि पीपीएफ खातों का संचालन करने वाले संस्थान इस तिथि के बाद खोले गए पीपीएफ खातों के विलय के अनुरोध नहीं भेजें। इसके पीछे विभाग ने पीपीएफ के 2019 के नियमों का हवाला दिया है।

आर्थिक मामलों के विभाग के मेमोरेंडम के बाद पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि 12 दिसंबर 2019 को या इसके बाद एक ही व्यक्ति द्वारा खोले गए दो या दो से अधिक पीपीएफ खातों में से एक को छोड़कर अन्य को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही ब्याज भी नहीं मिलेगा।


खाते में जमा होगा बचत योजनाओं का ब्याज
पोस्ट विभाग ने मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना या टाइम डिपॉजिट में मिलने वाले ब्याज को लेकर नियमों में बदलाव किया है। पोस्ट विभाग के ताजा सर्कुलर में कहा गया है कि इन खातों पर मिलने वाला ब्याज एक अप्रैल से सीधे निवेशकों के बचत खातों में जमा किया जाएगा। यदि किसी निवेशक ने अभी तक अपनी बचत योजना से बैंक या पोस्ट ऑफिस का बचत खाता लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च 2022 से पहले लिंक करा लें। ऐसा नहीं होता है तो एक अप्रैल के बाद ब्याज विविध कार्यालय खाते में जमा कर दिया जाएगा।

किसी व्यक्ति ने एक पीपीएफ खाता जनवरी 2015 में और दूसरा जनवरी 2020 में खोला है। ऐसी स्थिति में जनवरी में खोले गए खाते को बंद कर दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने एक खाता 2015 और दूसरा 2018 में खोला है तो दोनों खातों का विलय कर दिया जाएगा।

कोई टिप्पणी नहीं