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तबादला आदेश को सात साल बाद लागू करना अवैध: हाईकोर्ट- Primary ka master transfer news

 तबादला आदेश को सात साल बाद लागू करना अवैध: हाईकोर्ट- Primary ka master transfer news

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि तबादले सेवा जरूरतों के अनुसार किए जाते है, लेकिन 2014 में हुए तबादले को 2021 लागू करना प्रथमदृष्टया अवैध है।


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीआइजी शामली रेंज के 23 जून 2014 और एसपी शामली के 25 मार्च 2021 के आदेश निलंबित करते हुए कहा है कि याची को कार्यमुक्त न किया जाए। राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि याची को शामली से कार्यमुक्त कर सहारनपुर में कार्यभार ग्रहण करने के लिए विवश न किया जाए और नियमित वेतन भुगतान किया जाता रहे। यह आदेश न्यायमूíत जेजे मुनीर ने संजीव कुमार की याचिका पर दिया है। अदालत ने कहा है कि तबादला नीति के तहत नए सिरे से तबादला करने में अंतरिम आदेश बाधक नहीं होगा। सरकार चाहे तो तबादला करने के लिए स्वतंत्र है। अगली सुनवाई 14 जून को होगी।

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