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एक बीमारी, एक सरकार, सहायता राशि अलग-अलग होना अनुचित

 एक बीमारी, एक सरकार, सहायता राशि अलग-अलग होना अनुचित


प्रांतीय सीडीपीओ कल्याण संघ के अध्यक्ष एके पांडेय का कहना है कि राजस्व विभाग के शासनादेश में कोरोना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों / दैनिक वेतन/संविदा के कार्मिको की संक्रमण से की मृत्यु दशा में उनके आश्रित को 50 लाख रुपये सहायता देने का प्रावधान है।

वहीं, पंचायत निर्वाचन के दौरान ड्यूटी करते हुए कोरोना संक्रमित होने के बाद मृत्यु की दशा में आश्रित को 30 लाख रुपये की सहायता देने की व्यवस्था है। एक बीमारी, एक सरकार, एक प्रदेश और सहायता राशि अलग-अलग होना न सिर्फ विसंगतियुक्त बल्कि भेदभावपूर्ण भी है। पंचायत राज विभाग के शासनादेश में संविदा / दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का जिक्र न होना भी जीवन का बराबर सम्मान न किया जाना है। यह संविधान द्वारा दिए गए समता के अधिकार के विपरीत है। ऐसे में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होकर जान गंवाने वाले सभी कार्मिकों को एक समान 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए।

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