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छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी ने प्रोफेसर को राहत, दोषमुक्त


शहर के नामचीन रामलुभाई साहनी राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तैनात रहकर छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में फंसे प्रोफेसर कामरान आलम खान को राहत मिल गई है। सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रोफेसर को दोषमुक्त कर दिया है।








शहर की रहने वाली एक युवती ने सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि रामलुभाई साहनी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर कामरान आलम खां ने उसे बरगलाकर, नाजायज दबाव बनाकर नशीले पदार्थ का सेवन कराया। फिर कालेज में ही आए दिन अश्लील हरकतें करता था। मोहल्ला बड़ा खुदागंज स्थित अपने आवास पर एक बार उसे भी धोखे से बुला लिया । इसके बाद डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। उसकी दी गई धमकियों से वह बुरी तरह से डर गई थी। कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी प्रोफेसर को जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने प्रोफेसर कामरान आलम खां पर धारा 294, 376 (2) (एफ) और 506 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोप निर्धारित किए थे।

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