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तीन वर्ष में चयन प्रक्रिया शुरू न होने पर विज्ञापन रद्द

 तीन वर्ष में चयन प्रक्रिया शुरू न होने पर विज्ञापन रद्द

लखनऊ। शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के अनुसार आयोग विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा।

शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी, जो दो घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। आयोग लिखित परीक्षा के लिए 90 फीसदी और साक्षात्कार के लिए 10 फीसदी अंकों का प्रावधान करेगा। सभी लिखित परीक्षाएं जिला मुख्यालयों पर कराई जाएंगी।


डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य व असिस्टेंट
प्रोफेसर के पदों पर चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर होगा। नियमावली में कहा गया है कि यदि तीन वर्ष के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया नहीं शुरू होती है तो आयोग संबंधित विज्ञापन को निरस्त कर सकता है।

आयोग को नया विज्ञापन जारी करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों में अध्यापकों के लिए चयन का विज्ञापन के लिए पदों की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। उनकी चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार बोर्ड में एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि अतिरिक्त रखा जाएगा।

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