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बीएड प्रकरण

 बीएड प्रकरण

 भर्ती निकालने के बाद सरकार ने नियमावली में 23rd और 24th संशोधन करके बीएड वालों को भर्ती में शामिल किया हालाँकि इस तर्क को जस्टिस ललित ने ये कहकर ख़ारिज कर दिया कि जिस दिन से केंद्र नियम को लागू किया तो उस दिन से ही बीएड वैध है पूर्वगामी और आगामी का कोई मतलब नही है। 



 आज की स्थिति में NCTE के संशोधन को ही ख़ारिज कर दिया है जिस पर सरकार के 23,24 और 25 संशोधन टिके थे। 

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