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प्रमाण पत्र व अंक पत्र में पिता के नाम में संशोधन का निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को याची की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के अंक पत्र व प्रमाणपत्र में पिता के नाम को तीन माह में संशोधित करने का निर्देश दिया है।

याची से कहा कि वह दो हफ्ते में सबूतों व पिता के हलफनामे के साथ बोर्ड को नए सिरे से अर्जी दे। बोर्ड उस पर निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने मेहुल यादव की याचिका पर दिया है।

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