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निर्धारित योग्यता पर ही हो सकता है चयन: हाई कोर्ट

 निर्धारित योग्यता पर ही हो सकता है चयन: हाई कोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पद की भर्ती की योग्यता तय करने का पूरा अधिकार नियोजक को ही है। भर्ती विज्ञापन की योग्यता शर्तें पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ही चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है।




 कोर्ट ने कहा कि सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के साथ ओ-लेवल कंप्यूटर कोर्स या समकक्ष प्रमाणपत्र की योग्यता निर्धारित की गई है। याची के पास ओ-लेवल प्रमाणपत्र के समक्ष योग्यता नहीं है। इसलिए उसकी अभ्यर्थिता निरस्त करना अवैध नहीं है। कोर्ट ने याची को राहत देने से इन्कार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने कविता सोनकर की याचिका पर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अधिवक्ता बीकेएस रघुवंशी ने याचिका पर प्रतिवाद किया।

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