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शिक्षक भर्ती में अध्यापिकाओं की तैनाती में मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, बेसिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अध्यापिकाओं की तैनाती में मनमानी पर सख्त रुख अपनाया है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने सहायक अध्यापक भर्ती में पिछड़ा वर्ग महिला कोटे में निर्धारित क्वालिटी प्वाइंट अंक से कम अंक होने के आधार पर याची को अलीगढ़ में तैनात करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में हाईकोर्ट ने निदेशक से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

याची से कम अंक पाने वाली कई महिलाओं को अलीगढ़ में ही तैनाती दी गई है। याची को कासगंज आवंटित किया गया है। हाईकोर्ट ने इसे प्रथमदृष्टया गलत करार दिया है। कोर्ट ने शिक्षा निदेशक बेसिक डॉ. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने या स्वयं हाजिर होकर सफाई देने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अंजू सिंह की याचिका पर दिया है।

मामले के अनुसार भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद याची ने अलीगढ़ में तैनाती की अर्जी दी थी। बेसिक शिक्षा निदेशक ने यह कहते हुए अलीगढ़ में तैनात करने से इनकार कर दिया कि पिछड़ा वर्ग महिला कोटे का के क्वालिटी प्वाइंट अंक 71.47 हैं। याची को 70.08 अंक ही मिले हैं। अलीगढ़ में तैनात महिला अभ्यर्थियों की सूची दाखिल की गई, जिसमें 70 अंक से कम पाने वाली कई महिलाओं की अलीगढ़ में तैनाती की गई है। इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

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