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मास्क की अनिवार्यता के लिए थानेदार होंगे जिम्मेदार, बिना मास्क पकड़े जाने पर देना होगा भारी जुर्माना

 मास्क की अनिवार्यता के लिए थानेदार होंगे जिम्मेदार, बिना मास्क पकड़े जाने पर देना होगा भारी जुर्माना

लखनऊ : कोरोना संक्रमण के मामले तमाम प्रयासों के बावजूद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस पर नियंत्रण के लिए अब सरकार का सबसे अधिक जोर मास्क के उपयोग पर है। नई गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया गया है कि पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर एक हजार तो दूसरी बार में उस व्यक्ति से दस हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।


शासनादेश में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने स्पष्ट कहा है कि मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराना संबंधित थानों के थानाध्यक्षों का सीधा उत्तरदायित्व होगा। कहा गया है कि पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चौराहों और बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराएं। वहीं, पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस, थाना, चौकी की प्रतिदिन फॉ¨गग अग्निशमन विभाग से कराने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जिलों में आक्सीजन, जरूरी दवाओं और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति बनी रहे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दैनिक आधार पर उपलब्धता एवं आपूर्ति पर सतत नजर रखे। उन्होंने कहा कि कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से जो मरीज अस्पताल भेजे जाते हैं, उनको तत्काल भर्ती कर इलाज सुनिश्चित हो। जो भी अस्पताल इसमें कोताही बरतें, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया कि मास्क और शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन कराया जाए। भीड़भाड़ वाले इलाकों का सीसीटीवी फुटेज देखकर कार्रवाई की जाए।

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