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बहुविवाह पर पेंशन सेना कोर्ट से बहाल


नेपाल के गुल्मी जिले की लालमाया राना को पति की मृत्यु के 12 साल बाद फैमिली पेंशन मिलेगी। सेना कोर्ट यानी सशस्त्रत्त् बल अधिकरण के न्यायमूर्ति अनिल कुमार, मेजर जनरल संजय सिंह की पीठ ने उनके पक्ष में निर्णय सुनाया है।

लालमाया राना के पति पूर्व रायफलमैन दुर्गा बहादुर राना 28 अक्तूबर 1968 को गढ़वाल रायफल में भर्ती हुए। 2012 में स्वर्गवास के बाद 17 नवंबर 2014 को लालमाया को लाइफ टाइम एरियर सेना ने भुगतान किया। लालमाया ने फैमिली पेंशन मांगी तो सेना ने मना कर दिया। कहा कि वह दूसरी पत्नी है, सशस्त्रत्त् बल अधिकरण में अपील पर केन्द्र के अधिवक्ता ने कहा कि वादिनी सैनिक की दूसरी पत्नी है। तर्क दिया कि दस्तावेजों में उसके नाम, जन्मतिथि, शादी की तारीख में भिन्नता और पहली पत्नी कहां है, जानकारी नहीं है। पीठ ने फैसले में कहा कि शादी के पार्ट-2 आर्डर प्रकाशन, प्रशासन के दस्तावेजों में पहली पत्नी की मृत्यु तिथि, लाइफ आइम एरियर का भुगतान मजबूत तथ्य हैं। इनसे साबित है कि वादिनी दिवंगत सैनिक की विधिक पत्नी है।

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