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शिक्षा की गुणवत्ता के लिए खेल मैदान जरूरी: कोर्ट


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि स्कूलों में खेल मैदान का होना शिक्षा की गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने विद्यालय परिसर में खेल मैदान की अनिवार्यता न होने और परिसर से बाहर खेल मैदान होने पर भी मान्यता देने के प्रावधान को अनुचित व निराधार करार दिया है। साथ ही स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हलफनामा मांगा है।



कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही को हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि विद्यालय का भौतिक सत्यापन किया गया है या नहीं, यदि किया गया है तो रिपोर्ट पेश करें और संस्थान के परिसर में ही खेल मैदान है तो उसका परिमाप बताएं। आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने सदानंद व दाता प्रसाद हेरिटेज जूनियर हाईस्कूल भदोही की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट के आदेश पर उपस्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि विद्यालय परिसर में खेल मैदान होना मान्यता देने के लिए आवश्यक नहीं है। वह स्कूल के पास में भी हो सकता है, जिसका बच्चे उपयोग कर सकते हो।

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