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मतदान के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र के अलावा अन्य दस्तावेज भी होंगे मान्य


वाराणसी : मतदान के लिए मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र के अलावा अन्य पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। जिसमें फोटो और पहचान दोनों रहे। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा के अनुसार वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में प्रमुख रूप से आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार, लोक उपकम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र मान्य होंगे। वहीं, सांसद, विधायक, एमएलसी को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के जारी पहचान पत्र भी चलेगा।

वहीं पहचान पत्र में अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि आदि को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते निर्वाचक की पहचान इपिक से सुनिश्चित हो। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे इपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे। बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। फोटोग्राफ आदि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो, तब निर्वाचक को वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

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