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इस बार रिटर्न फाइल करने में लागू होंगी आयकर की दो दरें

 इस बार रिटर्न फाइल करने में लागू होंगी आयकर की दो दरें

कानपुर : वित्तीय वर्ष 2020-21 के आयकर रिटर्न फाइल करते समय इस बार व्यक्तिगत करदाताओं और हंिदूू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को दो तरह के रिटर्न का विकल्प मिलेगा। इसमें एक में पुरानी टैक्स दरें होंगी, जबकि दूसरे में नई टैक्स की दरें रहेंगी। इसमें कर मुक्ति का दावा करने वालों के लिए पुरानी दर ही ठीक है। जिनके पास कर मुक्ति के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए नई दर को चुनना बेहतर होगा, क्योंकि नई दर में टैक्स कम देना पड़ेगा।


आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने के लिए अपना फार्मेट वेबसाइट पर दे दिया है। वेतनभोगी अधिकारी और कर्मचारी तो उस समय रिटर्न फाइल कर सकेंगे, जब उन्हें उनके आफिस से फार्म 16 मिल जाएगा।

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