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स्कूलों व रिहायशी भवनों के सामने नाइट मार्केट पर रोक

 स्कूलों व रिहायशी भवनों के सामने नाइट मार्केट पर रोक

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों व रिहायशी इलाकों में वेंडिंग जोन तथा नाइट मार्केट खोलने पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस थाना के सामने सड़क पर खड़े किए गए जब्त वाहनों को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने डीजीपी को कोरोना नियंत्रण के लिए सौ प्रतिशत मास्क की अनिवार्यता को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। कहा कि कम से कम अगले तीन माह तक मास्क पहनकर निकलने की अनिवार्यता को लागू किया जाय। यह आदेश न्यायमूíत सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूíत अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड-19 संक्रमण व पाìकग व्यवस्था को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।


कोर्ट ने प्रयागराज के डीएम व एसएसपी को माघ मेला में मास्क पहनने की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। कहा कि वैक्सिनेशन में अभी समय लगेगा, ऐसे में ढिलाई न बरती जाए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सिनेशन फेज-1 फेज-2 की जानकारी दी है। इसके तहत फेज-1 में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर व फेज-2 में 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जायेगी। योजना जानकारी के साथ बेहतर हलफनामा दाखिल करें। याचिका की सुनवाई पांच फरवरी को होगी।

पार्किंग व्यवस्था की जानकारी दी: पीडीए द्वारा नगर निगम की जमीनों पर अवैध निर्माण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण न होने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। पीडीए ने कोर्ट को बताया कि छह व्यावसायिक संस्थानों की अंडरग्राउंड पाìकग बहाल की गयी है।

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