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आयकर रिटर्न के पहले से भरे फॉर्म में गलती को ऐसे दुरुस्त करें

 आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। बहुत से लोग अंतिम तारीख तक इंतजार करते हैं और उस समय आईटीआर में कोई गलती पाए जाने पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता कि क्या करें। अब आईटीआर में कई जानकारियां पहले से भरी आती हैं। ऐसे में रिटर्न भरने से पहले अपनी जानकारी को उससे जरूर मिला लें। साथ ही किसी तरह की गलती दिखाई दे तोे आयकर पोर्टल के जरिए ही उसे ठीक करने के विकल्प का इस्तेमाल करें।


टीआईएस और एआईएस

पैन नंबर से जुड़े आप जो भी आर्थिक लेनदेन करते हैं उसकी जानकारी आयकर विभाग के करदाता सूचना विवरण (टीआईएस) और सालाना सूचना विवरण (एआईएस) में दर्ज होती है। यह टैक्स रिटर्न फॉर्म में पहले से भरा होता है। इसमें कोई विवरण गलत है तो वहां लिखे फीडबैक पर क्लिक करके बताएं कि वह गलत है। आयकर विभाग उसमें सुधार कर देता है। ऐसा नहीं होने पर टैक्स नोटिस मिल सकता है।

टैक्स छूट का विवरण

आयकर की धारा 80 सी के तहत छूट के अलावा अन्य तरह के निवेश पर छूट का विवरण फॉर्म 16 बी में होता है। आपके द्वारा दी गई निवेश की जानकारी के आधार पर कंपनियां इस फॉर्म में उसका विवरण भरती हैं। यदि कोई जानकारी छूट गई है तो आईटीआर भरते समय उसकी जानकारी दें।

फॉर्म 16 और 16ए का विवरण

वेतन में से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) होने पर कंपनियां कर्मचारी को फॉर्म 16 देती हैं। जबकि वेतन के अलावा ब्याज, मकान किराया आदि पर टीडीएस कटने पर फॉर्म 16ए देती हैं। अपनी कटौती से विवरण जांच लें।


रिफंड की स्थिति ऐसे जानें

जिन लोगों ने रिटर्न के लिए अंतिम तारीख का इंतजार किए बगैर रिटर्न भर दिया है वैसे लोगों को टैक्स रिफंड बैंक खाता में मिलने लगेगा। ऐसे में यदि आप अपने रिफंड की स्थिति जानना चाहते हैं सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www. incometax.gov.in पर जाएं। इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें। इसके बाद ई-फाइल विकल्प में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स को सेलेक्ट करें। अब आईटीआर का स्टेटस और टैक्स रिफंड जारी होने की तारीख दिखाई देगी।

बैंक खाता विवरण सबसे जरूरी

टैक्स सलाहकारों का कहना है कि रिफंड अटकने के ज्यादातार मामलों में बैंक खाता से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी होती है। आईटीआर भरते समय दोबारा यह जरूर जांच लें कि बैंक खाता से जुड़ी सारी जानकारियां सही हों। अगर आपने फॉर्म भरते हुए अपने खाते का विवरण गलत भरा है तो इसकी वजह से आपका रिफंड अटक सकता है। यदि आपने रिटर्न भर दिया है और कोई गलती है, तो आपको आयकर विभाग की साइट पर बैंक खाता का विवरण सही करना पड़ेगा।

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