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RTI के तहत जानकारी न देना शिक्षा अधिकारी को पड़ा भारी, ठोका गया 25 हजार ₹ का जुर्माना

 RTI के तहत जानकारी न देना शिक्षा अधिकारी को पड़ा भारी, ठोका गया 25 हजार ₹ का जुर्माना

प्रयागराज। राज्य सूचना आयोग ने प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक आरएन विश्वकर्मा पर हाल ही में दूसरी बार 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। श्रीमति फूलपति देवी इंटर कॉलेज बमरौली की नियमित शिक्षिका जया

शुक्ला को 2018 में बिना किसी नोटिस के स्कूल प्रबंधन ने बर्खास्त कर दिया था। स्कूल ने दस साल के लिए एनसीसी की मान्यता ली थी लेकिन दो साल में ही समाप्त कर दिया। एनसीसी के नाम पर बच्चों से अनाधिकृत तरीके से फीस भी ली गई। इस मामले की शिकायत शिक्षिका ने डीआईओएस से की थी। फिर बाद में शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदन किया। लेकिन सूचनाएं नहीं मिली। जिस पर जया ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई। 23 दिसंबर 2021 को सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने और निर्धारित 30 दिन में सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने डीआईओएस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। इससे पहले सेंट मेरीज स्कूल की फीस वृद्धि के संबंध में जानकारी न देने के मामले में भी डीआईओएस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया जा चुका है।

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