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नवोदय विद्यालय में प्रवेश पर निर्णय लेने का निर्देश

 नवोदय विद्यालय में प्रवेश पर निर्णय लेने का निर्देश

 प्रयागराज: हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर झांसी को प्रवेश परीक्षा में सफल याची को छठवीं कक्षा में प्रवेश देने पर दो हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने अंकित कुमार की याचिका को निस्तारित कर दिया। याची को बात एक हफ्ते में प्रधानाचार्य को देने तथा उन्हें निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य व विद्यालय की तरफ से राजेश त्रिपाठी ने बहस की।

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