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विवाह पुत्री आश्रित कोटे भी नियुक्ति पर विचार का निर्देश : हाई कोर्ट

 विवाह पुत्री आश्रित कोटे भी नियुक्ति पर विचार का निर्देश : हाई कोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर लेवल-वन पारीछा थर्मल पावर प्रोजेक्ट झांसी को याची की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने गुंजन आर्या की याचिका पर दिया है।


याची के अधिवक्ता घनश्याम मौर्य का कहना था कि याची के पिता जगदीश सिंह थर्मल पावर प्रोजेक्ट में सहायक एकाउंटेंट थे। जिनकी पांच दिसंबर 2020 को मृत्यु हो गई। उसके बाद याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी। चीफ इंजीनियर ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि याची शादीशुदा है। वह परिवार में शामिल नहीं है, जिसे चुनौती दी गई। याची का कहना था कि विमला श्रीवास्तव केस में कोर्ट ने कहा है कि विवाहिता पुत्री भी विवाहित पुत्र की तरह मृतक आश्रितों कानून में परिवार में शामिल हैं। कोर्ट ने चीफ इंजीनियर के आदेश को रद्द कर दिया है तथा नए सिरे से आदेश करने का निर्देश दिया है।

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