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जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती :ऑनलाइन आवेदन न लेने से हजारों अभ्यर्थी फार्म भरने से वंचित

 जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती :ऑनलाइन आवेदन न लेने से हजारों अभ्यर्थी फार्म भरने से वंचित

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते दिनों जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले प्रतियोगियों को भी शामिल करने का मौका देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सात अक्टूबर तक आनलाइन अथवा आफलाइन आवेदन देने का निर्देश दिया। इसके बाद प्राधिकारी ने सात अक्टूबर को रात 12 बजे तक आफलाइन आवेदन लिया।


प्रतियोगियों का आरोप है कि कोर्ट ने पांच अक्टूबर को आदेश दिया। छह अक्टूबर को उसके अनुरूप कार्रवाई शुरू हुई, परंतु अधिकतर प्रतियोगियों को इसकी सूचना नहीं मिली। इससे मेरठ, गाजियाबाद सहित दूर-दराज के हजारों अभ्यर्थी प्रयागराज पहुंचकर आवेदन नहीं कर सके। प्रतियोगियों का कहना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने हाई कोर्ट के आदेशानुसार काम नहीं किया, सिर्फ खानापूर्ति की है। मांग किया कि वेबसाइट खोलकर आनलाइन आवेदन लिया जाय। इससे जो जहां है वहीं से आवेदन कर सकेगा। इसके विरोध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी मुख्यालय पर रविवार को प्रतियोगियों का प्रदर्शन जारी रहा। प्रतियोगियों ने संगम तक मार्च निकालने की घोषणा की थी, लेकिन प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। इससे मार्च नहीं निकला। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद पीएनपी ने न तो मीडिया में कोई सूचना दिया, न ही वेबसाइट पर पुन: आवेदन करने की कोई जानकारी दी। कोर्ट के आदेश का क्रियांवयन आनलाइन आवेदन लेने से ही होता, पंरतु वैसा नहीं किया गया है।

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