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कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपये,30 दिन हो सकती समय सीमा

 कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपये,30 दिन हो सकती समय सीमा

लखनऊ : कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों के आश्रितों के लिए योगी सरकार ने राहत भरा फैसला किया है। इन आश्रितों को सरकार पचास-पचास हजार रुपये की सहायता राशि देगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में रविवार को निर्देश जारी कर दिए।


कोरोना संक्रमण ने प्रदेश में भी विकराल स्थिति पैदा कर दी थी। पहली लहर से अधिक घातक दूसरी लहर रही, जिसमें हजारों लोगों की संक्रमण से मृत्यु भी हो गई। सीएम योगी ने संक्रमण से काल कवलित हुए लोगों के स्वजन को सहयोग स्वरूप पचास हजार रुपये देने का निर्णय लिया है। अपने सरकारी आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र परिवार इस राहत राशि से वंचित न रहे। इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जल्द जारी कर दी जाए। उन्होंने कहा है कि राहत राशि के वितरण के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी जाए। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राहत राशि देने के लिए सभी तैयारियां कर ली जाएं। रविवार को जारी कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक प्रदेश में 22898 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हो चुकी है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को 50 हजार रुपये मुआवजा देने के बारे में केंद्र सरकार ने बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मुआवजे की रकम राज्य आपदा मोचक निधि से दी जाएगी।


30 दिन हो सकती समय सीमा
सरकार इस फैसले को लेकर गाइडलाइन जारी करने जा रही है। वैसे सूत्रों ने बताया कि इसमें तीस दिन की समय सीमा को पात्रता का आधार बनाया जा सकता है। यदि कोरोना पाजिटिव रिपोर्ट आने के बाद तीस दिन में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो उसे सहायता राशि का पात्र माना जा सकता है।

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