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69000 भर्ती मामले में विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश का पालन करने या हाजिर होने का निर्देश

 69000 भर्ती मामले में विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश का पालन करने या हाजिर होने का  निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को 2019 की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग कर नियुक्ति के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो विशेष सचिव बेसिक शिक्षा 13 सितंबर को हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्रयागराज की  सुनीता की  अवमानना याचिका पर दिया है।



याची पुलिस कांस्टेबल है। कोविड 19 पेंडेमिक के कारण ड्यूटी पर थी। समय पर नहीं पहुंची तो काउंसलिंग में शामिल होने की अर्जी दी। किन्तु सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ विशेष अपील को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने याची को काउंसलिंग में शामिल कर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके खिलाफ एसएलपी भी खारिज हो गई। परिषद के अधिवक्ता यतींद्र ने अनुपालन रिपोर्ट पेश कर कहा कि विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को संस्तुति की गई है। पालन किया जा रहा है। कुछ समय दिए जाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने 13 सितंबर तक पालन करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है।

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