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बीएड की फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले अध्यापकों की पुनर्विचार अर्जी पर सुनवाई 27 जुलाई को-primary ka master

 बीएड की फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले अध्यापकों की पुनर्विचार अर्जी पर सुनवाई 27 जुलाई को-primary ka master

प्रयागराज : भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से वर्ष 2005 की बीएड की फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले अध्यापकों की पुनर्विचार अर्जी पर सुनवाई 27 जुलाई को होगी। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल अध्यापकों की विशेष अपील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अर्जी में इसी आदेश पर पुनíवचार की माग की गई है। कोर्ट ने इसे 27 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस एम एन भंडारी व जस्टिस एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने राजीव कुमार व कई अन्य प्राइमरी टीचरों की पुनíवचार अर्जयिों पर दिया है।


एकल पीठ ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि वह कारण बताओ नोटिस देकर अध्यापकों को सुनकर निर्णय ले। कहा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी वे बतौर टीचर कार्य कर रहे हैं, परंतु हाई कोर्ट के फर्जी डिग्री से टीचर बने लोगों की अपील खारिज करने संबंधी आदेश से उसे नुकसान हो सकता है। उसका कहना था कि उसने कोई अपील दाखिल नहीं की थीं, क्योंकि एकल जज का कोई आदेश उसके खिलाफ नहीं था। बताया कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दाखिल है और सुप्रीम कोर्ट में 28 जून को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि वह इन पुनíवचार अर्जयिों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। इस बीच कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से कहा है कि वह पता करे कि इन टीचरों को लेकर क्या कार्रवाई की गई।

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