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एलटी ग्रेड अध्यापक को कालेज आवंटन का समादेश जारी करने से इन्कार

 एलटी ग्रेड अध्यापक को कालेज आवंटन का समादेश जारी करने से इन्कार

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक कृषि भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को कालेज आवंटित करने की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि चयन परिणाम नियमानुकूल पदों के सापेक्ष नहीं घोषित किया गया है। चयन होने मात्र से नियुक्ति का किसी को विधिक अधिकार नहीं मिल जाता। ऐसे में याची को राहत नहीं दी जा सकती।


यह आदेश न्यायमूíत यशवंत वर्मा ने संतोष कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका का प्रतिवाद विपक्षी अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने किया। उनका कहना था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड कृषि के 62 पद विज्ञापित किए। इसे बाद में घटाकर 51 कर दिया गया।

चयन परिणाम 24 अप्रैल 2017 को घोषित किया जा चुका था। नियम 12(8) के अनुसार कुल पद का एलटी ग्रेड 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। बोर्ड ने इस नियम का पालन नहीं किया। याची यह बताने में विफल रहा कि चयनित होने से उसे किस आधार पर नियुक्ति पाने का अधिकार है।

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