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आधार नंबर नहीं देने पर होगा हजार रुपये जुर्माना, 127 संशोधनों के साथ बजट को संसद की मंजूरी

 आधार नंबर नहीं देने पर होगा हजार रुपये जुर्माना, 127 संशोधनों के साथ बजट को संसद की मंजूरी

नई दिल्ली: वित्त विधेयक, 2021 को 127 संशोधनों के साथ संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। संशोधित वित्त विधेयक के मुताबिक अगर आयकर विभाग किसी व्यक्ति से आयकर कानून के तहत आधार नंबर मांगता है और करदाता निर्धारित समय में इसे मुहैया नहीं करा पाता तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।


वर्तमान में इनकम टैक्स रिटर्न यानी आइटीआर भरने में देरी पर जुर्माने का प्रविधान है। आधार नंबर देने में देरी पर जुर्माने के प्राविधान को संशोधन के तहत जोड़ा गया है। बुधवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर जवाब के दौरान एक बार फिर से मांग व रोजगार सृजन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के माध्यम से रोजगार सृजन के साथ औद्योगिक उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी की जा सकती है।

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