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इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर डिग्री धारक की अर्हता पर निर्णय लेने का निर्देश

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के पद पर नियुक्ति के लिए फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी को शामिल करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आयोग के चेयरमैन को निर्देश दिया कि इस संबंध में याची के प्रत्यावेदन पर तीन सप्ताह के भीतर सकारण आदेश करें।


यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने डॉ. दिलीप गुप्ता व चार अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों के अधिवक्ता अभिषेक त्रिपाठी का कहना था कि आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स पद पर नियुक्ति के लिए नौ जुलाई 2022 को विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर डिग्री रखने वाले इस पद पर आवेदन करने के योग्य होंगे या नहीं। इससे याचियों को आशंका है कि उनका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। याचियों का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का एक आंतरिक सब्जेक्ट है। इसी प्रकार एक अन्य मामले में पर्यावरण विज्ञान में मास्टर डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी को कोर्ट ने प्रवक्ता बॉटनी और जुलॉजी के पद के लिए आवेदन करने के योग्य माना है। कोर्ट ने कहा कि हर विषय पर अलग से विचार करने की आवश्यकता है कि उससे जुड़े आंतरिक विषय में मास्टर की डिग्री रखने वाला मुख्य विषय के लिए आवेदन करने के योग्य माना जाएगा या नहीं।

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