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इस बार कोविड संक्रमित भी कर सकेंगे मतदान, जाने क्या है दिशा निर्देश


इस बार कोविड संक्रमण को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। मतदान के दिन शाम छह बजे के बाद कोविड संक्रमित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम अभिषेक प्रकाश ने राजधानी में चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी।


जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार मतदान के लिए सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक का समय रखा गया है। उन्होंने कहा कि शाम छह बजे तक जितने मतदाता मतदान केंद्र के भीतर आ जाएंगे उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि छह बजे तक 20 लोग आ गए तो उल्टे क्रम से पर्ची बांटी जाएगी। जो सबसे बाद में आएगा वह आखिर में मतदान करेगा। साथ ही इसके बाद कोविड संक्रमित लोगों को वोट डालने के लिए सुविधा दी जाएगी। डीएम ने बताया कि जिले को 47 जोन और 224 सेक्टरों में बांट कर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।

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