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बीएड- 2004-05 मामले में सुप्रीमकोर्ट हुआ सख्त, अगली तारीख तक सभी शिक्षक याचियों को जॉइन कराने के सख्त निर्देश, कोर्ट ने कहीं यह बातें


आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बी.एड.2004-05 अवमानना याचिका मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अवमानना के दोषी राज्य सरकार के अधिकारीगण अदालत के सामने हाजिर हुए। याचियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतकी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ.राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया और राज्य सरकार की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी पेश हुई।मुकुल रोहतकी ने अदालत को बताया अभी तक राज्य सरकार ने आदेश का पूर्ण पालन नहीं किया है विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है,और मेरी क्लाइंटो पर fir दर्ज कर उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमने सभी का वेतन भुगतान कर दिया है आपके आदेश का पूर्णत पालन किया है हमने, इसी पर अदालत ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा अभी तक इन्हें जॉइनिंग क्यों नहीं दी गई है जॉइनिंग के लिए कोई अलग आदेश देना पड़ेगा क्या, जब हमने सभी आर्डर पर रोक लगा दी है तो अभी तक जॉइनिंग क्यों नहीं दी, और आपके विधि सलाहकार कैसे हैं स्टे का मतलब नहीं जानते क्या।इस पर ऐश्वर्या भाटी ने आश्वस्त किया कि अतिशीघ्र इनको ज्वाइन करा दिया जाएगा, और ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि कोई नई fir दर्ज नहीं की जा रही है इनके खिलाफ और आपके ऑर्डर का पालन होगा।


फिर अदालत ने कहा कि हम अगले आदेश तक पुलिस कार्रवाई पर पूर्णत स्टे लगाते हैं और अगली तारीख तक अगर इन्हें याचियों को जॉइनिंग नहीं कराई तो राज्य सरकार के कंटेमनर अधिकारियों को यहीं से अरेस्ट करा कर जेल भिजवा देंगे।

अगली तारीख पर कंटेमनर अधिकारियों को पेश होने के लिए फिर कहा।
देखें आदेश।

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