Header Ads

प्रधानाध्यापक की पिटाई मामले में खंड शिक्षा अधिकारी समेत दो पर मुकदमे का आदेश

 प्रधानाध्यापक की पिटाई मामले में खंड शिक्षा अधिकारी समेत दो पर मुकदमे का आदेश

सोनभद्र। अनुसूचित जाति के प्रधानाध्यापक की पिटाई मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्जमा की अदालत ने करमा बीईओ समेत दो पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सदर कोतवाल को मुकदमे की प्रति कोर्ट में उपलब्ध कराने को आदेशित किया।




के कंपोजिट विद्यालय सुकृत के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार ने 156 (3) के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। बताया कि गत एक सितंबर को सुबह साढ़े 11 बजे विद्यालय पर जांच करने खंड शिक्षा अधिकारी करमा अरविंद कुमार यादव और सहायक अध्यापक बहेरा आशीष निरंजन पटेल आए। अध्यापक पंजिका मांगा तो उन्हें दे दिया। इतने में खंड शिक्षा अधिकारी आगबबूला हो गए और जाति सूचक शब्दों से गाली देने लगे। सहायक अध्यापक के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई की। अपमानित करते हुए हत्या करवाने की धमकी भी दी।

मेडिकल परीक्षण के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीन सितंबर को एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता के तर्कों को ने सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए राबर्ट्सगंज कोतवाल को दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर दो दिन के भीतर अदालत को अवगत कराने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश की प्रति अनुपालन के लिए राबर्ट्सगंज कोतवाल को भेजने को कहा है।

कोई टिप्पणी नहीं