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हाईकोर्ट के आदेश पर BSA ने किया मामले का निस्तारण, पर प्रधानाध्यापक को नहीं मिला मनचाहा विद्यालय, निलंबन और स्थानांतरण के बाद प्रधानाध्यापक ने ली थी हाईकोर्ट की शरण

 हाईकोर्ट के आदेश पर BSA ने किया मामले का निस्तारण, पर प्रधानाध्यापक को नहीं मिला मनचाहा विद्यालय, निलंबन और स्थानांतरण के बाद प्रधानाध्यापक ने ली थी हाईकोर्ट की शरण

पीलीभीत:- 
हाईकोर्ट के आदेश पर बीएसए ने एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के मामले का निस्तारण कर दिया है। इसके बाद भी प्रधानाध्यापक को मनचाहा विद्यालय नहीं मिला।






वर्ष 2019 में तत्कालीन बीएसए देवेंद्र स्वरूप ने नगर के प्राथमिक विद्यालय ग्यासपुर द्वितीय के प्रधानाध्यापक फुरकान अली को अनुमन्य प्रार्थना के स्थान पर दूसरी प्रार्थना कराने के आरोप में निलंबित कर दिया था। कुछ दिनों के बाद प्राथमिक विद्यालय बख्तावरलाल में नियुक्त कर दिया था। फुरकान ने बीएसए के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर कर दी थी। याचिका में फुरकान अली ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए अपना पुनः उसी प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में तबादला कराने की मांग की थी।



हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के बाद मौजूदा बीएसए चंद्रकेश यादव को फुरकान अली का विवाद निस्तारित करने का आदेश दिया था। बीएसए ने मामले को पूरी तरह समझने के बाद फुरकान अली का मामला निस्तारित कर दिया। बीएसए द्वारा किए गए निस्तारण में कहा गया है कि तत्कालीन बीएसए ने फुरकान का निलंबन न्याय संगत तरीके से किया है। इसके अलावा मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी की संस्तुति पर ही तत्कालीन बीएसए ने फुरकान अली का तबादला प्राथमिक विद्यालय बख्तावरलाल में किया था मौजूदा बीएसए ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब उनके पास तबादला करने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए फुरकान अली का तबादला प्राथमिक विद्यालय ग्यासपुर द्वितीय में नहीं हो सकता। बीएसए ने फुरकान अली को इस संबंध में पत्र भेज दिया है, जिसकी पुष्टि फुरकान अली ने की है।

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