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प्रधानाचार्य पद पर तैनाती के लिए निर्णय लेने का निर्देश

 प्रधानाचार्य पद पर तैनाती के लिए निर्णय लेने का निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज के सचिव को याची व प्रबंध समिति को सुनकर भदांव इंटर कालेज थलईपुर, मऊ के प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के संबंध में दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची से दो हफ्ते में प्रत्यावेदन सचिव को देने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रामनारायण मिश्र की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।


याचिका पर बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिवाद किया। मामला यह है कि इंटर कालेज प्रधानाचार्य पद की 2011 की भर्ती में याची चयनित हुआ। उसे राष्ट्रीय इंटर कालेज शाहपुर मुजफ्फरनगर आवंटित किया गया, लेकिन कालेज की प्रबंध समिति से कार्यभार ग्रहण कराने से इन्कार कर दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने 24 अगस्त, 2019 को प्रबंध समिति को याची को प्रधानाचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया। इसके बावजूद उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया गया। इसी बीच भदांव इंटर कालेज मऊ में प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त होने से पद खाली हुआ। वरिष्ठतम अध्यापक के नाते याची को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्यभार सौंपा गया है। यह पद भी 2011 की भर्ती में शामिल था। याची ने इसी पद पर तैनाती की मांग की। सुनवाई नहीं होने पर याचिका दायर की गई है।

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