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बड़ा बदलाव: आधार कार्ड में बदलाव से बदलेंगे ‘रिश्ते’, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है बदलाव

 बड़ा बदलाव: आधार कार्ड में बदलाव से बदलेंगे ‘रिश्ते’, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है बदलाव

आधार कार्ड में अगर किसी प्रकार का बदलाव करने जा रहे हैं तो आपके अपने पिता या पति के साथ कार्ड में रिश्ते की पहचान सामने नहीं आएगी। आधार कार्ड अब रिश्तों को जाहिर करने वाला दस्तावेज नहीं रह गया है। यह सिर्फ आपकी विशिष्ट पहचान का माध्यम रह गया है।


दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रंधीर सिंह उस समय हैरान रह गए जब पत्नी के आधार कार्ड में घर का पता बदलने पर ‘वाइफ आफ’ की जगह ‘केयर आफ’ में उनका नाम आ गया। वह पोस्ट आफिस, बैंक व अन्य कई अधिकृत केंद्रों पर गए, लेकिन सभी केंद्रों पर केयर आफ में ही उनका नाम आ रहा था। सिंह पहले अशोक विहार पुलिस कालोनी में रहते थे और रिटायर होने के बाद पीतमपुरा में रहने लगे हैं। इसलिए वे परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड में पता बदलने के लिए गए थे। बेटे के आधार कार्ड में बदलाव पर पिता का नाम की जगह केयर आफ आ रहा था।

आधार कार्ड में 12 अंकों के यूनिक नंबर दिए जाते हैं और वहीं उसकी विशिष्टता है जो उसके ¨फगर ¨पट्र और आंख से जुड़ा है। आधार सिर्फ नाम और पता देकर भी बनवाया जा सकता है।

’>>आधार कार्ड में पति, पिता का नाम नहीं, रहेगा ‘केयर आफ’

’>>सिर्फ नाम और पता देकर भी बनवाया जा सकता है आधार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है बदलाव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2018 में आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला आया था। उस फैसले में लोगों की निजता की बात की गई है और उस आधार पर ही अब आधार कार्ड में रिश्तों की जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि यह बदलाव किस साल के किस महीने से किया गया, इसकी जानकारी यूआइडीएआइ की तरफ से नहीं दी गई।

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