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68500 शिक्षक भर्ती: कोर्ट के आदेश पर भी 103 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं

 68500 शिक्षक भर्ती: कोर्ट के आदेश पर भी 103 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं

प्रयागराज। परिषदीय विद्यालयों के लिए 68500 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेश के बाद भी 103 अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई। यह अभ्यर्थी सितंबर 2020 का कोर्ट का आदेश लेकर टहल रहे हैं। कोर्ट ने 18 सितंबर 2020 के अपने आदेश में बेसिक शिक्षा परिषद को चार सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया था। कोर्ट के फैसले के लगभग आठ महीने बीतने के बाद भी अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों के लिए 2018 में शुरू हुई 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में मूल्यांकन की मे गड़बड़ी के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया विवादों को भेंट चढ़ गई थी। इस भर्ती के बीच में अभ्यर्थियों की शिकायत पर कई बार


पुनर्मल्यांकन  के बाद नियुक्ति दी गई। पुनर्मूल्यांकन में सफल 103 अभ्यर्थियों के पक्ष में कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सको है। शिक्षक भर्ती में भले ही परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली हो इस भर्ती में आरोप के घेरे में आने के बाद निलंबित तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह सहित तत्कालीन रजिष्ट्ार परीक्षा नियामक प्राधिकारी जीवेंद्र सिंह ऐरी बहाल हो चुके हैं।

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