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69000 शिक्षक भर्ती आवेदन में त्रुटि सुधारने पर निर्णय लेने का निर्देश

 69000 शिक्षक भर्ती आवेदन में त्रुटि सुधारने पर निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 के ऑनलाइन आवेदन में डीएलएड के अंक दर्ज करने की गलती को सुधारने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को तीन सप्ताह में नए सिरे से प्रत्यावेदन देने एवं सचिव को उसे दो माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जन्मेजय शुक्ल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।


याची ने ऑनलाइन आवेदन भरा था। तकनीकी कारण से फॉर्म भरने में डीएलएड के अंक भरने में गलती हो गई। याचिका में इस गलती को दुरुस्त करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। सरकारी वकील का कहना था कि याची अपनी गलती का लाभ नहीं ले सकता। एक बार फार्म जमा हो जाने पर गलती सुधार की अनुमति नहीं है। याची ने वर्षा के केस में हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से कहा कि कोर्ट ने गलती सुधार पर विचार करने का निर्देश दिया है। इस पर कोर्ट ने याची के मामले में भी विचार करने का आदेश दिया है।

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