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बेसिक अध्यापक की बर्खास्तगी व वेतन वसूली आदेश पर रोक

 बेसिक अध्यापक की बर्खास्तगी व वेतन वसूली आदेश पर रोक

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की बीएड की फर्जी मार्कशीट व डिग्री के आधार पर नियुक्ति रद करके वेतन भुगतान की वसूली आदेश पर रोक लगा दी है। उक्त मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।


यह आदेश न्यायमूíत अजित कुमार ने सचवरा प्राइमरी स्कूल कौशांबी के सहायक अध्यापक राजेश कुमार शुक्ल की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता गौरव महाजन व अमित महाजन ने बहस की। याची अधिवक्ता का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर गठित एसआइटी की रिपोर्ट के आधार पर बड़ी संख्या में अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया गया है। वर्ष 2005 में आगरा विश्वविद्यालय से हजारों छात्रों ने बीएड की फर्जी डिग्री हासिल की है।

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