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अनलॉक-4 में सामूहिक आयोजनों को सशर्त अनुमति, साप्ताहिक बंदी यथावत: यह भी हैं यूपी सरकार के दिशा-निर्देश

अनलॉक-4 में सामूहिक आयोजनों को सशर्त अनुमति, साप्ताहिक बंदी यथावत: यह भी हैं यूपी सरकार के दिशा-निर्देश

लखनऊ : एक सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक-4 के सहारे अब पुराने और अच्छे दिनों की ओर सधे कदम बढ़ाने की कोशिश होगी। 21 सितंबर इसमें अहम पड़ाव होगा, जिसके बाद स्कूल-कॉलेजों के ताले खोल दिए जाएंगे। सामूहिक आयोजनों को भी सशर्त अनुमति दी जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद उप्र शासन की ओर से भी मुख्य सचिव आरके तिवारी ने रविवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी। खास बात है कि अब तक जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार लॉकडाउन लगाने की जो अनुमति थी, उस पर रोक लगा दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। प्रत्येक शुक्रवार रात दस से सोमवार सुबह पांच बजे तक की साप्ताहिक बंदी अभी यथावत रहेगी। इस बंदी के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता और सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। 21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग-नॉन टीचिंग 50 फीसद स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा या परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है।

सभी सिनेमा हॉल, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे, जबकि ओपन एयर थिएटरों को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी।

’>>केंद्र सरकार के ही तर्ज पर उप्र सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

’>>कॉलेजों के खुलेंगे ताले, सामूहिक आयोजनों को भी सशर्त अनुमति

आरके तिवारी’ फाइल फोटो

’ 21 सितंबर से कक्षा नौ से 12 तक के छात्र मर्जी से जा सकेंगे स्कूल

’ सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों और शैक्षणिक कार्य के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कक्षा नौ से बारह तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। इसके लिए अभिभावकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर 2020 से लागू होगी।

’ उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी शोधार्थियों, तकनीकी या प्रयोगशाला संबंधी कार्य से जुड़े व्यावसायिक कार्यक्रम से संबंधित परास्नातक के छात्रों को अनुमति होगी।

’ 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम सौ व्यक्ति के साथ शुरू करने की अनुमति होगी।

’ शादी-विवाह संबंधी समारोह में अधिकतम सौ व्यक्तियों की सीमा लागू होगी।

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