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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों के दाखिले की दूसरे चरण की लॉटरी में 2642 छात्रों का चयन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों के दाखिले की दूसरे चरण की लॉटरी में 2642 छात्रों का चयन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम ‘आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दुर्बल वर्ग के बच्चों के दाखिले की दूसरे चरण की लॉटरी में 2642 छात्रों का चयन किया गया। दूसरे चरण में चयनित छात्रों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 जून से इन छात्रों की दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं, पहले चरण में चयनित छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक सौ से अधिक छात्रों के दाखिले स्कूलों में हो चुके हैं। आरटीई के जिला समन्वयक एके
अवस्थी ने बताया कि पहले चरण में करीब 11 हजार आवेदन आए थे। इनमें से 8874 छात्रों का चयन दाखिले के लिए किया गया था। वहीं, आवेदन के दूसरे चरण में करीब 4500 आवेदन आए थे। लॉटरी के बाद 2642 छात्रों का चयन दाखिले के लिए किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में आवेदन गलत जानकारी अपलोड करने की वजह से निरस्त कर दिए गए। चयनित छात्रों के अभिभावकों ने आवेदन के समय जो दस्तावेज लगाए थे। उनके प्रपत्रों का स्थलीय सत्यापन किया जा रहा है। जिन प्रपत्रों में गड़बड़ियां मिलेंगी तो अभिभावकों को उसे ठीक कराने का समय दिया जाएगा।

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