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महिला आरक्षण बिल पर केंद्र से दो सप्ताह में जवाब तलब


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम- 2023 को तत्काल लागू करने की मांग वाली कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर केंद्र से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष वकील कनु अग्रवाल ने कहा S कि सरकार को व्यापक जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। इसके बाद पीठ ने दो सप्ताह का वक्त दिया। इस मामले में अब तीन हफ्ते बाद फरवरी में सुनवाई होगी।


■ जया ठाकुर के वकील विकास सिंह ने कहा, अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करना चाहिए कि कानून को आम चुनाव से पहले लागू किया जा सके। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अदालत इस स्तर पर कोई निर्देश पारित नहीं कर सकती।

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