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नाबालिग से छेड़छाड़ में विद्यालय के ऑटो चालक को तीन साल की सजा

 

बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में स्कूल के ऑटो चालक रसीद को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।


न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।



एडीजीसी अखिलेश दूबे, अरविंद पांडेय, अरुण कुमार श्रीवास्तव व वंदना चौधरी ने अदालत को बताया कि पुरानी बस्ती क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 20 फरवरी 2014 को तहरीर देकर कहा कि उनकी बेटी स्टेशन रोड स्थित एक स्कूल में पढ़ती है। उसकी उम्र नौ वर्ष है। तयशुदा दर्ज कराया। ऑटो से वह प्रतिदिन सुबह आठ बजे स्कूल जाती थी। मंगल बाजार स्थित बंगाली की दुकान के पास ऑटो चालक रसीद उसकी पुत्री के शरीर के शरीर को सहलाने लगा।



रास्ते से गुजर रहे राहगीर अब्दुल रऊफ व मो. कासिम ने लड़की को रोते हुए देखकर बेटी से रोने का कारण पूछा। उसने घटना की जानकारी दी। दोनों ने चालक से पूछताछ की। वहां भीड़ लग गई। घटना को सुनकर भीड़ आक्रोशित हो उठी। स्थिति बिगड़ने न पाए ऑटो चालक को स्कूल लेकर चले गए। वहां प्रधानाचार्य से सारी बात बताई। इसके बाद वही लोग थाने पहुंचे और केस दर्ज कराया।



अभियोग पंजीकरण के बाद विवेचक ने घटना स्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी रसीद पर छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के मामले में छह अगस्त 2014 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों ने बयान दिया। न्यायाधीश ने रसीद को सजा सुनाई।

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