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1974 स्टाफ नर्स की भर्ती से रोक हटी, जल्द तैनाती

 प्रदेश के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में 1974 स्टाफ नर्सों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की गई कई विशेष अपील पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर लगी रोक को खारिज कर दिया है। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टाफ नर्स की तैनाती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि यह तैनाती कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन की जाएंगी।


स्टाफ नर्स के 1974 पदों के लिए एसजीपीआई द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। करीब 57994 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इस परीक्षा को लेकर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में रिट दायर की गई थी, जिसमें से एक मामले में कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दे दिया था।

विभाग द्वारा इस फैसले के खिलाफ विशेष अपील दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्टे आदेश को खारिज कर दिया है। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सफल अभ्यर्थियों के काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है।


1974 स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया पर स्टे को लेकर विशेष अपील दाखिल की गई थी। कोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया है।

किंजल सिंह, डीजी चिकित्सा शिक्षा

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