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पुरानी पेंशन : केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी हो पहल


लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की कि 22 दिसंबर, 2003 या उससे पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के जरिए नियुक्ति पाने वाले केंद्रीय
कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक पुरानी पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। यूपी में भी 1 अप्रैल, 2005 से पहले अधिसूचित या विज्ञापित पदों के लिए भी ऐसी ही मांग की जा रही है। इस दायरे में करीब एक लाख सरकारी कर्मचारी 6 और शिक्षक आ रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार को केंद्र की तर्ज पर इस पर जल्द फैसला करना चाहिए।



केंद्र सरकार समीक्षा के लिए बनाई कमेटी की रिपोर्ट के लिए समय सीमा तय करे, तभी कर्मचारियों को वास्तविक लाभ मिल सकता है।

- अतुल मिश्रा, महासचिव, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद,

17 साल बाद एनपीएस की समीक्षा का कोई मतलब नहीं है। यह सरकारी कर्मचारियों को उलझाने जैसा है। हमारा स्पष्ट मत है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की घोषणा करे। -हरिकिशोर तिवारी, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद

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