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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन जिलों के दो परिषदीय अध्यापकों के म्यूचुअल तबादले का अनुमोदन करने का दिया निर्देश

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन जिलों के दो परिषदीय अध्यापकों के म्यूचुअल तबादले का अनुमोदन करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को कौशांबी व प्रयागराज जिले में प्राइमरी स्कूल के दो अध्यापकों का परस्पर तबादला करने की मांग में दाखिल प्रत्यावेदन तीन माह में तय करने का निर्देश दिया है। कहा कि याचियों के परस्पर तबादले पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सत्र के अंत तक तबादले का अनुमोदन प्रदान करें। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कुलभूषण वह एक अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की।




पहला याची शिक्षक प्रयागराज का निवासी

याचीगण प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक है। उन्होंने सचिव को परस्पर तबादले की अर्जी दी है। प्रथम याची प्राइमरी स्कूल इच्छना, नेवादा, कौशांबी में कार्यरत हैं। वह चक कांशीराम, सिकंदरा प्रयागराज का निवासी है। 102 वर्ष के उसके नाना व 80 वर्ष की मां गांव में रहते हैं। तीन बच्चे बीबीएस कालेज शिवकुटी रोड प्रयागराज में पढ़ते हैं।

और दूसरा याची शिक्षक फतेहपुर का है निवासी

द्वितीय याची प्राइमरी स्कूल अनूपपुर, प्रयागराज में कार्यरत हैं। वह फतेहपुर का निवासी है।बूढ़े मां बाप का इकलौता पुत्र हैं। दोनों ने परस्पर नियम 21 के तहत तबादले की मांग की है। परिषद व सरकार की तरफ से कहा गया कि परस्पर तबादले की कोई नीति नहीं है।सत्र के बीच में तबादले से संस्था की व्यवस्था प्रभावित होगी।पांच साल के बाद ही अंतरजनपदीय तबादले का नियम हैं। कोर्ट ने याचियों की परिवार की स्थिति को देखते हुए परस्पर तबादले का अनुमोदन करने का निर्देश दिया है।

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