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मैडम यदि छुट्टी चाहिए तो अकेले में मिलिए, ये यौन प्रकृति की टिप्पणी नहीं- हाईकोर्ट, जानिए किस राज्य का है यह मामला

 मैडम यदि छुट्टी चाहिए तो अकेले में मिलिए, ये यौन प्रकृति की टिप्पणी नहीं- हाईकोर्ट, जानिए किस राज्य का है यह मामला

एक मामलेे में अपना फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (HC) ने कहा कि, ''मैं यदि छुट्‌टी चाहिए तो मुझसे अकेले में मिलिए'' ये यौन प्रकृति की टिप्पणी नहीं है कोर्ट ने कहा, "मैडम, अगर आप छुट्टी चाहती हैं, तो आओ और मुझसे अकेले मिलो" को यौन प्रकृति की टिप्पणी के रूप में नहीं माना जा सकता है। बिलासपुर के डीपी विप्र कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर मनीष तिवारी पर उनके साथ ही काम करने वाली महिला सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था।


जिसे मनीष ने कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता प्राध्यापक ने सहकर्मी महिला द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी,


याचिका में तर्क दिया गया कि उन पर यह टिप्पणी करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत आरोप लगाया गया है। जबकि कोई शारीरिक संपर्क, कोई यौन अनुरोध की मांग नहीं थी। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध नहीं बनता।

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