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पुलिस भर्ती मामले की सुनवाई कल

 पुलिस भर्ती मामले की सुनवाई कल

इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुलिस भर्ती मामले की 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के हाई कोटों को आदेश दिया है कि जनहित याचिका कायम कर प्रदेश में पुलिस व सशस्त्र बलों की भर्ती में हो रही देरी के मामले की सुनवाई करें। भर्ती में देरी से कानून व्यवस्था व प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। 


अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को इस याचिका की जानकारी दी। इस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार से 19 अक्टूबर तक जवाब मांगा था। पूछा है कि क्या प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है? यदि चल रही है तो वह किस स्टेज पर है।

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