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विवाहिता पुत्री को आश्रित कोटे में नियुक्ति देने का निर्देश

 विवाहिता पुत्री को आश्रित कोटे में नियुक्ति देने का निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ को बेसिक स्वास्थ्य कर्मी की विवाहित पुत्री को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।


कोर्ट ने कहा है कि विमला श्रीवास्तव केस में कोर्ट ने विवाहित पुत्री को भी परिवार में शामिल कर लिया है। कोर्ट ने सीएमओ द्वारा नियुक्ति से इन्कार करने संबंधी आदेश को रद करते हुए तीन माह में नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने फिनिफ लोधी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

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