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शिक्षक दंपती को एक ही जिले में रखने का दिया निर्देश, याची ने अंतरजनपदीय तबादले के लिए किया था आवेदन

 शिक्षक दंपती को एक ही जिले में रखने का दिया निर्देश, याची ने अंतरजनपदीय तबादले के लिए किया था आवेदन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति-पत्नी को एक ही जिले में रखने के मामले में अंतरजनपदीय स्थानांतरण पर बेसिक शिक्षा परिषद को विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने राधाकांत त्रिपाठी की याचिका पर दिया है।

याची सीतापुर जिले में सहायक अध्यापक है, जबकि उसकी पत्नी प्रयागराज में सहायक अध्यापिका है। याची ने अंतरजनपदीय तबादला हेतु आवेदन किया था। आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसने सहायक अध्यापक के रूप में पांच वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी नहीं की है। याची का कहना था कि 2008 की नियमावली के नियम 8 (2) (डी) के अनुसार अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए एक जिले में पांच वर्ष की सेवा अनिवार्य है। इस नियम में कुछ अपवाद भी हैं। पति पत्नी को एक ही जिले में नियुक्ति देना इसी अपवाद के तहत आता है।

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