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बेसिक शिक्षा विभाग ने लागू की नई व्यवस्था: जिले में नगर क्षेत्र के लिए सिर्फ एक खंड शिक्षा अधिकारी होगा

 बेसिक शिक्षा विभाग ने लागू की नई व्यवस्था: जिले में नगर क्षेत्र के लिए सिर्फ एक खंड शिक्षा अधिकारी होगा

लखनऊ : खंड शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र को व्यावहारिक और तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में नगर क्षेत्र के लिए मात्र एक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय होगा जो जिला मुख्यालय पर स्थित होगा। जिला मुख्यालय के नगर क्षेत्र के सभी स्कूल और मुख्यालय से 30 किमी तक की दूरी की नगर इकाइयों में स्थित विद्यालय जिला मुख्यालय पर स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधीन होंगे।


जिला मुख्यालय से 30 किमी से अधिक दूरी पर स्थित नगर इकाइयों (नगर पालिका, महानगर पालिका व नगर पंचायत) के विद्यालय पास के ग्रामीण क्षेत्र के विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में 15 दिन के अंदर आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। नगर क्षेत्र की सीमा में यदि हाल ही में विस्तार हुआ है लेकिन शासन स्तर से इस आशय की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पहले व्यवस्था बनायी रखी जाएगी। ऐसे मामलों में अधिसूचना जारी करने के लिए 15 दिन में परिषद मुख्यालय को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

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