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ITR फाइल करने के बाद आपको नहीं मिला रिफंड तो तुरंत करें ये काम

 ITR फाइल करने के बाद आपको नहीं मिला रिफंड तो तुरंत करें ये काम

ITR फाइल करने के बाद आपको नहीं मिला रिफंड तो तुरंत करें ये काम


इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट के जरिए बताया कि टैक्सपेयर्स को अच्छी सेवाएं देने और ITR की तेज प्रोसेसिंग के लिए नए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म (CPC 2.0) पर काम किया जा रहा है

ऐसे देखें रिफंड रिइश्यू रिक्वेस्ट स्टेटस
स्टेप-1. ई-फाइलिंग पोर्टल में जाकर www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग ऑन करें.
स्टेप-2. इसके बाद My Account पर क्लिक करें
स्टेप-3. Service Request पर क्लिक करें.
स्टेप-4. Request Type में View Request पर क्लिक करें.
स्टेप-5. इसके बाद Request Category में Refund Reissue पर क्लिक करें.
स्टेप-6. आखिर में Submit टैब पर क्लिक करें.

नई दिल्ली. अगर आपने वित्तीय वर्ष 2019-20 (FY-2019-20) के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया है और आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो घबराने की जरुरत नहीं है. क्योंकि टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया को तेज करने के लिए की जा रही टेक्निकल अपडेशन (Technical Updatation) को इसका कारण माना जा रहा है. दरअसल, कई टैक्सपेयर्स ने जून-जुलाई में ही ITR फाइल कर दिया था, जब उन्हें टैक्स रिफंड नहीं मिला तो उन्होंने ट्विटर पर रिफंड के लिए लेकर आवाज उठाई. इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट के जरिए बताया कि टैक्सपेयर्स को अच्छी सेवाएं देने और ITR की तेज प्रोसेसिंग के लिए नए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म (CPC 2.0) पर काम किया जा रहा है.

टाइमलाइन को लेकर कोई जानकारी नहीं
विभाग ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न CPC 2.0 के जरिए प्रोसेस किया जाएगा. इस वजह से रिफंड में देरी हो रही है. हालांकि, इनकम टैक्स विभाग ने नए CPC 2.0 प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन और असेसमेंट ईयर 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया शुरू होने की कोई टाइमलाइन नहीं बताई है. मौजूदा समय में सभी तरह के इनकम टैक्स रिटर्न बेंगलुरु स्थित सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर से प्रोसेस किए जाते हैं. CPC 2.0 प्लेटफॉर्म शुरू होने से टैक्सपेयर्स को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी और ITR की प्रोसेसिंग काफी तेज हो जाएगी.

रिफंड में देरी के अन्य कारण
वैसे आमतौर पर आईटीआर जमा करने के 20 से 45 दिन बाद रिफंड दे दिया जाता है. लेकिन टैक्सपेयर के आईटीआर भरने के दौरान होने वाली गलती इसकी देरी का कारण हो सकती है. टैक्सपेयर की जानकारी सही न पाए जाने की स्थिति में भी रिफंड में देरी हो सकती है.ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस
स्टेप-1. विभाग की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
स्टेप-2. रिफंड स्टेटस पता लगाने के लिए पैन नंबर और जिस साल का रिफंड बाकी है, वह भरें और कैप्चा कोड एंटर करें.
स्टेप-3. इसके बाद Proceed बटन पर क्लिक करें. ऐसा करते ही स्क्रीन पर टैक्स रिफंड स्टेटस आ जाएगा.

ये है दूसरा तरीका
स्टेप-1. इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने इनकम टैक्स खाते में लॉग इन करें.
स्टेप-2. लॉग इन करने के बाद My Accounts टैब पर जाएं और वहां दिए गए Refund/Demand स्टेटस पर क्लिक करें.
स्टेप-3. इसके बाद वह असेसमेंट ईयर भरें जिसका रिफंड स्टेटस चेक करना है. ऐसा करते ही इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा.

इनकम टैक्स रिफंड के लिये कैसे करें रिइश्यू रिक्वेस्ट
स्टेप-1. ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन करें
स्टेप-2. My Account टैब पर जाकर Servic Request Link पर क्लिक करें.
स्टेप-3. इसके बाद Request Type में New Request को सेलेक्ट करें और फिर Request Category में Refund Reissue को सिलेक्ट करें.
स्टेप-4. Submit पर क्लिक के बाद आपको पैन नंबर, रिटर्न टाइप, असेसमेंट ईयर, एक्लॉलेजमेंट नंबर और रिफंड फेलियर की जानकारी देखने को मिलेगी.
स्टेप-5. Response Column में जाकर Submit पर क्लिक करें जिसमें आपको प्रीवैलिडेट बैंक अकाउंट्स दिखाई देंगे.
स्टेप-6. इसके बाद उस Bank Accounts पर क्लिक करें जिसमें टैक्स रिफंड की राशि अदा की जानी है और बैंक सेलेक्ट करने के बाद Continue पर क्लिक करें.
स्टेप-7. Popup में जाकर OK पर क्लिक करें. अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती हैं तो आपको डायलॉग बॉक्स में ई-वेरिफिकेशन विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसमें आपको रिक्वेस्ट सब्मिशन के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC), आधार ओटीपी जेनेरेट और फिर इंटर करना होगा.
स्टेप-8. इसके बाद आपको रिफंड रिइश्यू रिक्वेस्ट सब्मिशन के सक्सेस होने की मैसेज मिलेगा.

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