अंतर्जनपदीय स्थानांतरण:- हाई कोर्ट द्वारा स्थानांतरण में लगी रोक हटाई गई, ट्रांसफर पा चुके अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा दोबारा मौका, जानिए क्या कहा कोर्ट ने
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण:- हाई कोर्ट द्वारा स्थानांतरण में लगी रोक हटाई गई, ट्रांसफर पा चुके अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा दोबारा मौका, जानिए क्या कहा कोर्ट ने
_यूपी के प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स के अंतर्जनपदीय तबादले का मामला_
- _हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर लगाई मुहर_
- _हाईकोर्ट का अहम आदेश, एक बार ट्रांसफर पा चुके टीचर्स का दोबारा नहीं हो सकता तबादला_
- _सामान्य परिस्थितियों में दोबारा नहीं हो सकता ट्रांसफजस्टिस अजीत कुमार की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला,,।।।_
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण:- हाई कोर्ट द्वारा स्थानांतरण में लगी रोक हटाई गई, ट्रांसफर पा चुके अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा दोबारा मौका
विशेष परिस्थितयों में ही दूसरी बार हो सकता है तबादला, दिव्या गोस्वामी समेत कई टीचर्स ने दाखिल की थी याचिका, जस्टिस अजीत कुमार की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला
#प्रयागराज: प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स के दूसरे जिले में तबादले का रास्ता साफ- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगी रोक हटाई, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर लगाई मुहर, एक बार ट्रांसफर पा चुके टीचर्स का दोबारा नहीं हो सकता तबादला, सामान्य परिस्थितियों में दोबारा नहीं हो सकता ट्रांसफर
विशेष परिस्थितयों में ही दूसरी बार हो सकता है तबादला, दिव्या गोस्वामी समेत कई टीचर्स ने दाखिल की थी याचिका, जस्टिस अजीत कुमार की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला
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