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Fatehpur: परिषदीय शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी लगाने पर प्राथमिक शिक्षक संघ नाराज

 Fatehpur: परिषदीय शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी लगाने पर प्राथमिक शिक्षक संघ नाराज

फतेहपुर। विकासखंड धाता में शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी लगाये जाने प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं मंत्री ने एक लिखित पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उप जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर एवं जिलाधिकारी फतेहपुर को भी प्रेषित किया।

जिसमें हाई कोर्ट द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाए जाने का हवाला देते हुए शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त किए जाने की मांग की है। धाता विकासखंड में परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी दी गई है जबकि पिछले वर्ष बीएलओ का कार्य शिक्षकों के अतिरिक्त शिक्षामित्र आंगनबाड़ी नलकूप चालक, लेखपाल आदि लोगों को भी दी गई थी लेकिन इस बार बीएलओ ड्यूटी के लिए नए सिरे से कार्यभार सौंपा गया जिसके चलते परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को इस कार्य के लिए नामित किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि शिक्षकों की ड्यूटी उनके विद्यालय से लगभग 25 -25 किलोमीटर दूर तक लगाई गई है। जबकि इसके पहले अधिकतर शिक्षक जो बीएलओ की ड्यूटी कर रहे थे उनको उनके विद्यालय के गांव में ही लगाई गई थी। जिसको लेकर शिक्षकों में रोष व्याप्त है जिसके शिकायत शिक्षकों ने प्राथमिक शिक्षक संघ धाता के पदाधिकारियों से की है। शिक्षकों को ऐसी ड्यूटी में विशेष परेशानी का सामना तब करना पड़ता है जब विभाग यह कहता है कि विद्यालय समय में शिक्षक विद्यालय में मौजूद रहेगा और इस तरह के कार्य विद्यालय समय से अलग करेगा इस परिस्थिति में विद्यालय से 25 किलोमीटर दूर मतदाता सूची से लेकर अन्य सारे कार्य विद्यालय समय बाद किया जाना संभव नहीं हो पाता यह अलग बात है उस समय अधिकारीगण यह कह देते हैं कि यह तो केवल लिखकर दिया गया है कि विद्यालय के समय में विद्यालय में अध्यापक रहेगा लेकिन सामान्य तौर पर आपको यह कार्य करना है आप चाहे जब करें यदि शिक्षक यह कहते हैं कि हम को लिखित दे दिए जाए कि हमारी ड्यूटी बीएलओ कार्य के लिए जहां लगाई गई है हम वह कार्य करेंगे तो इसके लिए अधिकारीगण अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ धाता के अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह एवं मंत्री पंकज सिंह ने माननीय कोर्ट प्रयागराज के दिनांक 28 11 2019 के आदेश एवं रिट संख्या 17058 एवं आरटीई एक्ट 2009 की धारा 27 के नियम 213 के तहत बेसिक शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी में लगाना नियमावली के विरुद्ध होने का हवाला देते हुए अध्यापकों की ब्यूटी बीएलओ से हटाने की मांग की है।

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